आयोग के मुख्य अधिदेशों में बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना सम्मिलित है। आयोग में बाल अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामलों का स्व संज्ञान लेना तथा ऐसे कारणों की जांच करना अपेक्षित है जो बाल अधिकारों के निष्पादन में बाधक हैं।
1. आयोग के समक्ष संविधान की आठवीं अनुसूची की किसी भी भाषा में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
2. ऐसी शिकायतों पर कोई शुल्क प्रभार्य नहीं है।
3. शिकायतकर्ता अपनी शिकायत में पूरे मामले का उल्लेख करेगा।
4. आयोग ऐसी किसी अन्य सूचना/शपथ पत्र भी मांग कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।
शिकायत दर्ज कराते समय कृपया यह सुनिश्चित कर लंे कि शिकायत:
1. स्पष्ट और सुपाठ्य हो तथा संदिग्ध, बेनामी और छद्मनामी न हो।
2. सत्य हो और छोटी-मोटी या तुच्छ न हो।
3. सम्पत्ति अधिकारों, संविदात्मक बाध्यताओं या ऐसे ही किसी दीवानी विवाद से संबंधित न हो।
4. सेवा मामलों से संबंधित न हो।
5. विधि के अन्तर्गत स्थापित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित न हो या किसी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष विचाराधीन न हो।
6. आयोग द्वारा पहले से ही निर्णीत न हो।
7. किसी अन्य आधार पर आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर न हो।
शिकायतेें निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं:
अध्यक्ष
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
5वां तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001